नई दिल्ली. अगर आप सड़क, एक्सप्रेसवे या हाईवे पर पैदल, साइकिल या मोटरसाइकिल से चल रहे हैं तो अब आपकी जान जाने का खतरा नहीं के बराबर होगा. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Road Transport and Highways Ministry) ने सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष पहल की शुरुआत कर दी है. मंत्रालय ने सड़क हादसे रोकने के लिए ट्रकों और बसों (Trucks and Buses) में अब एक विशेष प्रकार का सेंसर (Sensor) लगाना अनिवार्य करने जा रही है. मंत्रालय का दावा है कि यह सेंसर दुर्घटना बहुल क्षेत्र में पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों की पहचान कर ट्रक और बस ड्राइवरों को पहले ही सचेत कर देता है. मंत्रालय ने बसों और ट्रकों में उन्नत आपातकालीन ब्लाइंड स्पॉट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (BSIS) लगाने के लिए ड्राफ्ट भी जारी कर दिया है.
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का दावा है कि इससे सड़क हादसे रोकने में मदद मिलेगी. ट्रक और बसों में लगने वाला यह सेंसर अब सड़क और राजमार्ग पर पैदल, साइकिल या दोपहिया वाहन सवारों की जान बचाएगा. मंत्रालय ने कहा है कि आने वाले दिनों में सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों में ब्लाइंड स्पॉट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा. केंद्र सरकार का दावा है कि यह तकनीक साइकिल, पैदल और दोपहिया सवारों को ट्रक या बस के नीचे कुचलने से बचाने में मददगार साबित होगी.
पांच दिसंबर तक इस पर हितधारकों से सुझाव और आपत्ति मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा.
सड़क दुर्घटना रोकने के लिए विशेष पहल
मंत्रालय ने 6 नवंबर को ही साइकिल सवार की पहचान करने वाले इस बीएसआईएस तकनीक को हर बस और ट्रक में लगाना अनिवार्य करने का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पांच दिसंबर तक इस पर हितधारकों से सुझाव और आपत्ति मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा. इसके लागू हो जाने के पश्चात वाहन निर्माताओं को व्यावसायिक वाहनों में जरूरी बदलाव करने के साथ यह तकनीक लगाना अनिवार्य हो जाएगा.
स्पेशल सेंसर बचाएगी अब पैदल यात्रियों की जान
गौरतलब है कि कई कंपनियां प्रीमियम मॉडल की कारों में यह तकनीक का इस्तेमाल कर रही है. मंत्रालय ने कहा है कि व्यावसायिक वाहनों में रियर व्यू मिरर की संख्या लागू करने के बाद भी पैदल, साइकिल और मोटरसाइकिल सवारों की मौत और घायलों की संख्या बढ़ती ही जा रही है. इसी के मद्देनजर अब मंत्रालय ने इस नए तकनीक को मंजूरी दी है.
चलते हुए ट्रक या बस बायें ओर मोड़ने पर चालक को नहीं देखने के कारण ब्लाइंड स्पॉट बनता है.
ऐसे काम करेगा सेंसर
मंत्रालय ने कहा है कि चलते हुए ट्रक या बस बायें ओर मोड़ने पर चालक को नहीं देखने के कारण ब्लाइंड स्पॉट बनता है. इससे ट्रक या बस की टक्कर से पैदल, साइकिल और मोटरसाइकिल सवार दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है. अब बीएसआईएस में लगे सेंसर ट्रक या बस चालक को 4.5 मीटर से 9 मीटर पहले ही साइकिल सवार के बारे में अलर्ट कर देगा. इसके अलावा यह तकनीक खराब मौसम, बारिश और कोहरे में भी मददगार साबित होगा और ड्राइवर को अलर्ट भेजेगा.
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अब केंद्रीय एजेंसी से वाहन निर्माताओं को बीएसआईएस की जांच करानी होगी. इसके पश्चात एजेंसी की ओर से प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा. इस तकीनक में लगे डिजिटल कैमरे कई प्रकार के आकृति, ठोस वस्तुओं की स्थिति और गति की निगरानी कार्य आसानी से कर सकते हैं. वाहन के रास्ते में छोटी और बड़ी वस्तुओं के बारे में ड्राइवर को चेतावनी देता है.
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Tags: Bike accident, Road Accidents, Road and Transport Ministry, Road Safety
FIRST PUBLISHED : November 8, 2023, 20:18 IST