जीएसटी समस्या को लेकर उपजिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन
महेश शर्मा
धामपुर। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल,महामंत्री विपुल जैन व कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल के संयुक्त नेतृत्व में व्यापारियों के एक प्रतिनिधि मण्डल ने भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सम्बोधित ज्ञापन एसडीएम मोहित कुमार को सौंपा।
ज्ञापन में अवगत कराया कि जीएसटी का नया कानून वर्ष 2017-18 की मध्य से लागू किया गया था।जबकि इस कानून व ऑनलाइन पोर्टल पर सुधार व संशोधन की प्रक्रिया आज तक चालू है।
वर्ष 2017-18 व 2018-19 में जीएसटीआर 2 एवं जीएसटी आर 2 बी पोर्टल पर चालू नहीं था। सिर्फ 3 बी रिटर्न फाइल हो सकती थी।जिस वजह से व्यापारी खरीद के बिल पोर्टल पर चेक नहीं कर सकता था।खरीद के वास्तविक बिलों के आधार पर बी फाइल कर आईटीसी क्लेम की जाती थी।इस कारण आईटीसी मिसमैच हो रही थी।अधिकांश
मामलों में मामूली टैक्स का अन्तर होने पर भी धारा 73 में कम से कम रु०10 हजार एस जीएसटी व रु०10 हजार सी जीएसटी की पैनल्टी 100-200 रुपए का अन्तर होने पर भी लगायी जा रही है तथा 18 प्रतिशत ब्याज की मांग भी नोटिस में भेजी जा रही है। जिसमें व्यापारी की कोई गलती या कभी आईटीसी मिसमेच होने में नहीं है।
इसलिए वर्ष 2017-18 व 2018-19 के आईटीसी मिसमेच मामलों में सिर्फ टैक्स का अन्तर व्यापारी से लिया जाये।पैनल्टी व ब्याज वर्ष 2017-18 व 2018-19 के आईटीसी मिसमेच मामलों में न लगाया जाए।वर्ष 2017-18 व 2018-19 के आईटीसी मिसमेच मामलों में व्यापारी द्वारा पैनल्टी व ब्याज वापिस किया जाये।