कल जिले की सीमान्तर्गत मांस-मछली, मदिरा को पूर्णतः बिक्री, वितरण, भण्डारण, पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगी

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कल जिले की सीमान्तर्गत मांस-मछली, मदिरा को पूर्णतः बिक्री, वितरण, भण्डारण, पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगी,आदेशों के उल्लंघन की दशा में दोषी के विरुद्ध की जाएगी कड़ी दंडात्मक कार्यवाही : DM 

 

BIJNOR। डीएम अंकित कुमार अग्रवाल ने शासन के निर्देशों के क्रम में जानकारी देते हुए बताया कि 22 जनवरी,2024 को अयोध्या में श्रीराम जन्म भूमि परिसर में बने मंदिर में प्रभु श्रीराम की प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 22 जनवरी, 2024 को जिले की सीमान्तर्गत मांस-मछली, मदिरा को पूर्णतः बिक्री, वितरण, भण्डारण, पूर्णतया प्रतिबन्धित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
जिलाधिकारी ने बिजनौर के समस्त मांस-मछली के खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्देशित किया है कि उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में दोषी पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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