कार्मिकों की संख्या के अनुसार अप्रेंटिस करना सुनिश्चित करें : DM 

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कार्मिकों की संख्या के अनुसार अप्रेंटिस करना सुनिश्चित करें : DM 

जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने आईटीआई के प्रिंसिपल को निर्देश दिए कि अपर निदेशक कारखाना से जिले में स्थापित प्रतिष्ठानों की संख्या एवं उनमें नियोजित कार्मिकों की संख्या प्राप्त कर निर्धारित संख्या के अनुसार कार्मिकों को अप्रेंटिसशिप कराएं

BIJNOR : जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने प्रिंसिपल आईटीआई को निर्देश दिए की जिले में जितने भी उद्योग की इकाइयां एवं अधिष्ठान है उनके कार्मिकों की संख्या के अनुसार अप्रेंटिस करना सुनिश्चित करायें उन्होंने बताया कि अप्रेंटिस एक्ट 1961 संशोधित एक्ट 2014 एवं 2019 के अनुसार जिले में स्थित ऐसे सभी राजकीय एवं निजी विभाग तथा अधिष्ठान जिनमंे कार्मिकों की संख्या 30 या उससे अधिक है प्रबंधक स्टाफ आउटसोर्सिंग स्टाफ संविदा अथवा प्रतिदिन मानदेय वाले कर्मचारियों सहित के लिए कुल कार्मिकों की संख्या का 2.5 से 15 प्रतिशत तक अप्रेंटिस रखना अनिवार्य है। उन्होंने यह भी बताया कि जिन अधिष्ठानों में कार्मिकों की संख्या चार या उससे अधिक एवं 29 से कम है, के लिए अपने अधिष्ठान के कार्मिकों की संख्या 2.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत अप्रैन्टिस रखना ऐच्छिक है।

जिलाधिकारी श्री अग्रवाल आज शाम 4ः00 बजे कलेक्टेट स्थित सभागार में आईटीआई बिजनौर के तत्वाधान आयोजित जिला स्तरीय शिशिक्षु समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि जिला बिजनौर के कुल 452 अधिष्ठान अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर पंजीकृत हैं जिनमें से केवल 15 प्रतिष्ठान में ही इंटर्नशिप कार्मिक अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने प्रिंसिपल आईटीआई एवं महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को निर्देश दिए कि जिले में ऐसी सभी इकाइयों को चिन्हित करते हुए उन्हें सूचीबद्ध करें, जिसमें 30 या उससे अधिक कार्मिक कार्यरत हैं और अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अनुसार कार्मिकों को अप्रेंटिस करना सुनिश्चित कराएं। उन्होंने बताया कि ऐसे शिशिक्षु प्रशिक्षार्थी जिन्होंने आईटीआई या तकनीकी योग्यता ग्रहण नहीं की है, के लिए शिशिक्षु प्रशिक्षण 2 वर्ष एवं आईटीआई या अन्य तकनीकी शिक्षा प्राप्त शिशिक्षु के लिए अप्रेंटिस की अवधि 1 वर्ष तथा एससीवीटी प्रमाण पत्र धारक के लिए 18 माह जबकि कौशल विकास प्रमाण पत्र धारक के लिए प्रशिक्षण की अवधि 15 माह निर्धारित है। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे शिशिक्षुओं को जो फ्रेशर के रूप में अप्रेंटिस करते हैं को प्रथम वर्ष में रू 5000, दसवीं पास शिशिक्षु प्रशिक्षार्थिया को रू 6000, 12वीं पास या आईटीआई पास को रू 7000 तथा तकनीकी योग्यता या डिप्लोमा धारक प्रशिक्षार्थियों को रू 8000 जबकि स्नातक डिग्री धारक प्रशिक्षार्थियों को रू 9000 की मासिक वृतिका प्रदान की जाती है।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा, प्रधानाचार्य आईटीआई, जिला पंचायत राज अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं प्रशिक्षण प्रदाता मौजूद थे।

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Author: Target Tv

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