बिजनौर में रात्रि के समय वैध,अवैध खनन पर लगाया, कड़ा प्रतिबंध
BIJNOR : जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने बताया कि 12 नवम्बर 2024 को कलक्ट्रेट बिजनौर के महात्मा विदुर सभागार में अवैध खनन और परिवहन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि साधारण मिट्टी की ऑनलाइंन अनुमति का दुरुपयोग करते हुए एक व्यक्ति ने कई स्थानों से मिट्टी का परिवहन कर भराव कार्य किया था। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स और नागरिकों द्वारा भी रात्रि के समय अवैध खनन की शिकायतें लगातार मिल रही हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने साधारण मिट्टी की रॉयल्टी को शून्य कर दिया है, लेकिन मिट्टी खनन और परिवहन के लिए विशेष प्रक्रिया तय की गई है। इसके तहत किसानों के निजी उपयोग के लिए मिट्टी निकासी हेतु ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही मिट्टी का खनन और परिवहन किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि रात्रि के समय मिट्टी की निकासी से दुर्घटनाएं और अवैध खनन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। साथ ही, जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्यों के लिए मिट्टी निकासी की अनुमति प्राप्त की गई है, लेकिन यह कार्य समय सीमा के भीतर ही पूरा किया जाना है।
जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार, खान अधिकारी और थानाध्यक्षों को निर्देशित किया कि वे सुनिश्चित करें कि रात्रि के समय नेशनल हाईवे के कार्यों को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में वैध या अवैध रूप से मिट्टी का खनन और परिवहन न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि 6 बजे शाम से लेकर 6 बजे सुबह तक साधारण मिट्टी की निकासी, भराव और परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इस समय के दौरान किए गए मिट्टी के खनन और परिवहन को अवैध खनन के तहत माना जाएगा।
यह कदम अवैध खनन की रोकथाम और सुरक्षा के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि जनपद में खनिज संसाधनों का शोषण रोका जा सके और दुर्घटनाओं से बचा जा सके।