अवैध खैर कटान का खुलासा, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए अभियुक्त
बिजनौर : सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर के अंतर्गत जहानाबाद आरक्षित वन खंड में प्रतिबंधित प्रजाति के 10 खैर वृक्षों के अवैध कटान का मामला सामने आया है। यह घटना 19 अक्टूबर 2024 की रात की है।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रभागीय निदेशक ग्यान सिंह ने क्षेत्रीय वन अधिकारी महेश चंद गौतम के निर्देशन में एक विशेष जांच टीम गठित की। टीम ने घटना की जांच शुरू करते हुए सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उस वाहन की पहचान की जिसमें अवैध रूप से काटी गई खैर लकड़ियां ले जाई गई थीं।
जांच में अहम सुराग
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वाहन मालिक का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाया गया। लोकेशन ट्रैक करने पर पता चला कि वही वाहन हरिद्वार में खैर पेड़ों के अवैध कटान में लिप्त पाया गया। हरिद्वार वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए चार अभियुक्तों समेत वाहन को जब्त कर लिया।
अभियुक्त गिरफ्तार
हरिद्वार में गिरफ्तार किए गए अभियुक्त अंकित कुमार के बयान के आधार पर बिजनौर निवासी संजू को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसके बाद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) बिजनौर के निर्देश पर हरिद्वार जेल में बंद चारों अभियुक्तों के खिलाफ बी नोटिस जारी किया गया।
न्यायिक प्रक्रिया
आज सभी अभियुक्तों को हरिद्वार पुलिस ने सीजेएम कोर्ट बिजनौर में पेश किया। जांच अधिकारी मदन पाल सिंह ने अभियुक्तों का रिमांड प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी अभियुक्तों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
वन विभाग का संदेश
वन विभाग ने इस कार्रवाई को पर्यावरण और वन्य संपदा की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का उदाहरण बताया। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस तरह की अवैध गतिविधियों में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
यह मामला वन संरक्षण और कानून व्यवस्था के प्रति प्रशासन की तत्परता को रेखांकित करता है। जांच अभी जारी है, और प्रशासन को उम्मीद है कि इससे अवैध कटान में शामिल अन्य दोषियों पर भी शिकंजा कसा जाएगा।