हत्या के 12 साल बाद 6 दोषियों को आजीवन कारावास
बांदा सेशन कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
Report । राजेंद कुमार मिश्रा
BANDA। वर्ष 2012 में हुए राजन अवस्थी हत्याकांड में 12 साल के लंबे इंतजार के बाद बांदा सेशन कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। न्यायालय ने हत्या के इस मामले में 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 302, और 307/34 के तहत दी गई।मामला: दिनदहाड़े हुई थी हत्या
22 जून 2012 को शहर कोतवाली क्षेत्र के कनवारा रोड स्थित गैस गोदाम के पास दोपहर 12 बजे दिनदहाड़े राजन अवस्थी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को हिला कर रख दिया था।
दोषियों को मिली सजा
सजा पाने वाले दोषियों में बल्लू सिंह, पप्पू सिंह, अल्हू सिंह, दाऊ सिंह, संतू केवट और शिव प्रताप शामिल हैं। अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए 7 गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर इन सभी को दोषी ठहराया।
अपराधियों का रोना और जेल भेजा जाना
सजा सुनाए जाने के दौरान सभी दोषी कोर्ट में ही रो पड़े। अदालत ने सजा सुनाने के तुरंत बाद सभी को बांदा मंडल कारागार भेज दिया, जहां वे अपनी सजा काटेंगे।
शासकीय अधिवक्ता का बयान
शासकीय अधिवक्ता मनोज दीक्षित ने कहा, “यह न्याय का उत्कृष्ट उदाहरण है। अभियोजन पक्ष ने पूरे मामले को मजबूत तरीके से प्रस्तुत किया। दोषियों को सजा दिलाना न्याय प्रणाली की सफलता है।”
क्षेत्र में चर्चा का विषय
इस फैसले के बाद क्षेत्र में न्यायपालिका के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है। 12 साल पुराने मामले में आया यह फैसला समाज के लिए एक संदेश है कि अपराधी कितने भी ताकतवर क्यों न हों, कानून से बच नहीं सकते।