‘आदेश कानून के हिसाब से सही…’, राघव चड्ढा और सत्येंद्र जैन को फिर लगा बड़ा झटका, जानें अब क्यों?

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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadha) और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली के भाजपा नेता छैल बिहारी गोस्वामी द्वारा दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में राघव चड्ढा और सत्येन्द्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट से निराशा हाथ लगी है. राउज एवेन्यु कोर्ट ने राघव चड्ढा और सत्येन्द्र जैन की याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश तथ्यों के साथ कानून के हिसाब से भी पूरी तरह से सही और कानूनी है.

दरअसल, राज्यसभा सांसद राघव चड्डा और सत्येंद्र जैन ने मानहानि मामले में निचली अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी. छैल बिहारी गोस्वामी ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दर्ज कर दिल्ली के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक सत्येंद्र जैन और पंजाब से राज्यसभा सांसद चड्ढा पर NDMC के फंड को लेकर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था.

'आदेश कानून के हिसाब से सही...', राघव चड्ढा और सत्येंद्र जैन को फिर लगा बड़ा झटका, जानें अब क्यों?

भाजपा नेता छैल बिहारी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं ने आम जनता की नजर में शिकायतकर्ता के नैतिक और बौद्धिक चरित्र को नीचा दिखाने’ के लिए बयान दिया था. बता दें कि गोस्वामी एनडीएमसी की स्थायी समिति के अध्यक्ष थे.

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