दिवाली पर पटाखे चलाने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है. मुंबई और आसपास के इलाकों में अब दिवाली के दिन सिर्फ दो घंटे ही पटाखे जला सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि दिवाली के दिन सिर्फ रात आठ से 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकते हैं. इससे पहले कोर्ट ने 7 से 10 बजे तक 3 घंटे की इजाजत दी थी, पर एयर पॉल्यूशन को देखते हुए कोर्ट ने नई समय सीमा तय की है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक कमिटी बनाने का आदेश दिया है. जिसमें आईआईटी के लोग भी शामिल होंगे. यह टीम एयर पॉल्यूशन पर नजर रखेगी और आने वाले दिनों में एक रिपोर्ट बनाकर कोर्ट को देगी.
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FIRST PUBLISHED : November 10, 2023, 19:29 IST

Author: Target Tv
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