दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउज एवेन्यु कोर्ट ने तीन आरोपियों को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया है. राउज एवेन्यु कोर्ट ने तीनों आरोपियों को तीन दिन की ED हिरासत में भेज दिया है. कोर्ट ने जिशान हैदर, दाऊद नासिर, जावेद इमाम सिद्दीकी को ED हिरासत में भेज दिया है. आपको बता दें कि ED ने तीनों आरोपियों की 14 दिन की ED हिरासत की मांग की थी. तीनो आरोपियों को आज यानी सोमवार को दो दिन की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था. वहीं आरोपियों के वकील ने ED हिरासत की मांग का विरोध किया था. आरोपियों के वकील ने कहा था कि ED ने तीनों लोगों को गैरकानूनी तरीके से गिरफ़्तार किया है. आरोपियों के वकील ने ईडी हिरासत की मांग का विरोध किया था और कहा था कि इनको न्यायिक हिरासत में रहने दिया जाए. यह मामला रेगुलर कोर्ट में ही सुना जाए.
राउज एवेन्यु कोर्ट में दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपियों की ईडी की रिमांड मांग वाली याचिका पर सुनाई के दौरान दलील दी गई कि हमारे मुव्वकिल को 10 नवंबर को सुबह 11 बजे बुलाया गया था और रातभर ED मुख्यालय में रखा गया. आरोपियों के वकील ने दलील दी कि उन्हें सोने नहीं दिया गया चेयर पर बैठा कर रखा गया. इतना ही नहीं परिवारवालों से बातचीत नहीं करने दी गई. आरोपियों के वकील ने कहा कि 9 करोड़ बैंक ट्रांसजेक्शन के जरिए दिया गया. 4 करोड़ अभी दिया जाना बाकी है. आरोपियों के वकील ने कहा कि रेड के एक डायरी में कुछ मिला उससे मेरा कोई सम्बंध नहीं है. भले वह डायरी अमानतुल्लाह खान के करीबी के यहां से मिली हो या कहीं और से मिली हो.
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ईडी ने कहा, अमानतुल्लाह के कहने पर प्रॉपर्टी खरीदी
ED ने कहा कि इन आरोपियों ने अमानतुल्लाह के कहने पर प्रॉपर्टी खरीदी, जिसकी कीमत 13.40 करोड़ रुपए है. ED ने कहा कि तीनों आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है, जो पैसा कैश में इस्तेमाल हुआ वह अमानतुल्लाह खान का है. कोर्ट में ED ने कहा कि कौसर इमाम सिद्दीकी मिडिल मैन है उसकी डायरी में पैसों के ट्रांजेक्शन के बारे में लिखा हुआ है. ED ने कहा कि जांच अभी बेहद महत्वपूर्ण स्टेज पर है, बीते तीन महीने में कई जगह रेड की गई उसमें कई अहम दस्तावेज ज़ब्त किया गया है. जांच एजेंसी ने कहा कि तीनों आरोपियों को एक साथ पूछताछ के लिए बुलाया गया था जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी की गई है. ED ने आगे कहा कि जो दस्तावेज जब्त किया गया है उसको आरोपियों से कंफ्रंट करवाना है. ED ने कहा कि तीनो आरोपी 10 नवंबर को 12 बजे आये थे , उसके बाद से लगातार इणस पूछताछ की गई, अगले दिन इनका बयान किया गया उसके बाद गिरफ्तारी की गई.
जब आरोपियों के वकील ने कहा, किसी डायरी में नाम आ जाने का मतलब यह नहीं है…
वहीं कोर्ट में आरोपियों के वकील ने कहा कि तीनो आरोपियों के ED मुख्यालय पहुंचने के रिकॉर्ड को मंगाया जाए. ED का यह कहना गलत है कि तीनों को आरोपी 12 बजे ED मुख्यालय पहुंचे थे, जबकि तीनो लोग 11 बजे ED मुख्यालय पहुंचे थे. आरोपियों के वकील ने कहा कि तीनों लोगो की कानून के मुताबिक, गैरकानूनी है, तीनों लोगों को हिरासत में भी नहीं रखा जा सकता है. आरोपियों के वकील ने कहा कि जांच एजेंसी द्वारा यह कह देना कि आरोपी ने जांच में सहयोग नहीं किया. यह गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता है.
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आरोपियों के वकील ने कहा कि 2016 में दर्ज FIR पर 2023 में जांच की जा रही है. किसी डायरी में नाम आ जाने का मतलब यह नहीं है आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है. आरोपियों के वकील ने कहा ED जिस डायरी की बात कर रही है उसमें तारीख भी नहीं लिखी है कि कब किस दिन पैसों का लेन देन हुआ. आरोपियों के वकील ने कहा कि जीशान हैदर ने 9 करोड़ बैक ट्रांसजेक्शन के ज़रिए 7 साल पहले दिया था तो वह कैसे मनी लांड्रिंग हो सकती है. आरोपियों के वकील ने ED पर आरोप लगाते हुए कहा कि 30 घंटे तक पूछताछ के बाद गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया. आरोपियों के वकील ने कहा कि तीनो आरोपियों से 24 घंटे तक बिना रुके लगातार पूछताछ की गई, क्या यह आतंकवादी है जो इनसे इस तरह से पूछताछ की गई? और गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया.
वकील ने कहा, जिशान हैदर, दाऊद नासिर को कई बीमारियां
आरोपियों के वकील ने कोर्ट को बताया कि कहा कि ज़िशान हैदर, दाऊद नासिर कई बीमारियों से ग्रसित हैं. आरोपी के वकील ने कहा कि नासिर का अमानतुल्लाह खान से कोई लेना देना नहीं है, 10 अक्टूबर में मेरे यहां छापेमारी में भी कुछ नहीं मिला था. कौसर सिद्दीकी के यहां मिली डायरी के आधार पर ईडी 14 दिन की हिरासत की मांग कर रही है, CBI की चार्जशीट में लिखा है कि प्रॉपर्टी बेचना एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला था.
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FIRST PUBLISHED : November 13, 2023, 16:07 IST