बेंगलुरु. बेंगलुरु के एक कपल ने अपनी छुट्टियां बर्बाद होने का आरोप इंडिगो एयरलाइंस पर लगाया है, इसके लिए उन्होंने उपभोक्ता अदालत में अपनी शिकायत भी दर्ज कराई. दरअसल, कपल ने पोर्ट ब्लेयर पर समय बिताने का प्लान बनाया था, लेकिन उनका चेक इन किया हुआ सामान उनके पास दो दिन बाद पहुंचा. शहर की एक उपभोक्ता अदालत ने अब उनके पक्ष में फैसला सुनाया है और उन्हें हुई असुविधा के लिए 70,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है.
यह मामला साल 2021 का है. इस दौरान बयप्पनहल्ली की निवासी सुरभि श्रीनिवास और उनके पति बोला वेदव्यास शेनॉय ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में छुट्टी पर जाने का फैसला किया था. बेंगलुरु से पोर्ट ब्लेयर की यात्रा के लिए इंडिगो से अपने टिकट बुक करके, दोनों 1 नवंबर, 2021 को अपने गंतव्य पर पहुंचे. हालांकि, उनके सामान की जांच की गई, जिसमें कपड़े, दवाएं और अंडमान में नाव की सवारी के लिए नौका टिकट जैसी आवश्यक वस्तुएं थीं. लेकिन यह सामान पोर्ट ब्लेयर तक पहुंचने में असफल रहा.
इंडिगो में तुरंत शिकायत दर्ज कराने और संपत्ति को टाइम से न पहुंचाने के लिए उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई. जोड़े को एयरलाइन के ग्राउंड क्रू द्वारा आश्वासन दिया गया कि उनका खोया हुआ बैग अगले दिन डिलीवर कर दिया जाएगा. हालांकि, बैग उन दोनों के पास दो दिन बाद 3 नवंबर को पहुंचा. तब तक उनकी आधी यात्रा खत्म हो चुकी थी. फंसे हुए, जोड़े ने यात्रा को पूरा करने के लिए बुनियादी चीजें भी खरीदीं.
कपल ने आरोप लगाया कि इंडिगो के प्रतिनिधियों को पता था कि उनका सामान बेंगलुरु हवाई अड्डे पर विमान पर नहीं चढ़ाया गया था, लेकिन इस जानकारी को उनसे छिपाया गया. दंपती ने 18 नवंबर को इंडिगो एयरलाइन के संचालकों, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड को कानूनी नोटिस जारी किया था. एक साल के बाद, दोनों ने शांतिनगर में बेंगलुरु के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के साथ एयरलाइन के खिलाफ शिकायत दर्ज की, और अपनी छुट्टियों में आई बाधा के लिए मुआवजे की मांग की. बाद में उन्होंने यह मुकदमा जीत लिया.
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FIRST PUBLISHED : November 14, 2023, 10:39 IST