हाइलाइट्स

गुरमीत राम रहीम के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का फैसला किया गया.
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सबूत की कमी के चलते एफआईआर रद्द करने का फैसला दिया.

नई दिल्लीः डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को मंगलवार को बड़ी राहत मिली है. यौन शोषण और हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे राम रहीम को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत दी है. गुरु रविदास और संत कबीर जी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट ने रद्द करने का आदेश दिया है. साथ ही सत्संग को लेकर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका का भी निपटारा कर दिया है.

राम रहीम की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में आईपीसी की धारा 295ए तहत मामला दर्ज किया गया है. जालंधर में पातरां में 17 मार्च को ये मामला दर्ज किया गया है. जबकि जिस सत्संग को लेकर मामला दर्ज किया गया है वो सात साल पहले किया गया था.

Dera Sacha Sauda: गुरमीत राम रहीम को मिली बड़ी राहत, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने FIR की रद्द

मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि प्रवचन के समय किसी व्यक्ति या समुदाय को नुकसान पहुंचाने का कोई सबूत स्पष्ट तौर पर नहीं मिला है. कोर्ट ने कहा कि सभी तथ्यों को देखते हुए पता चला है कि डेरा प्रमुख की तरफ से प्रवचन किसी दुर्भावनापूर्ण इरादे से प्रस्तुत नहीं किया गया. बता दें कि साल 2016 में राम रहीम ने अपने अनुयायियों को यह प्रवचन दिया था. जिसपर सात साल बाद एफआईआर दर्ज की गई.

Tags: Gurmeet Ram Rahim, Punjab-Haryana High Court

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