नई दिल्ली. दिल्ली नगर निगम 25 लाख रुपये या इससे अधिक के संपत्ति कर (Property Tax in Delhi) जमा न करनेवालों बकायेदारों पर अब कार्रवाई शूरू करेगी. एमसीडी (MCD) ऐसे बकायेदारों के अब बैंक अकाउंट और संपत्ति को सील करने जा रही है. इसमें घरों के साथ-साथ व्यावसायिक संपत्ति जैसे दुकान, फॉर्म हाउस और मैरिज होम भी शामिल हैं. एमसीडी ने कहा है कि 3 लाख से अधिक संपत्ति मालिकों ने लंबे समय से हाउस टैक्स जमा नहीं किया है. इनमें से कई लोगों पर 25 लाख रुपये या इससे अधिक का हाउस टैक्स सालों से बकाया है. अब इन लोगों की प्रॉपर्टी सील करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी. बता दें कि एमसीडी इस साल मार्च महीने से ही इन बकायेदारों को नोटिस भेजना शुरू किया था.
एमसीडी ने सालों से संपत्ति कर जमा नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. खासतौर पर व्यवसायिक संपत्तियों के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है. बता दें कि दिल्ली नगर निगम ने पूर्वी दिल्ली, बाहरी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली के फॉर्म हाउस और मैरिज होम संचालकों को इस साल मार्च महीने से ही नोटिस भेजना शुरू कर दिया था.
एमसीडी ने प्रॉपर्टी मालिकों को सलाह दी है कि वो अपने प्रॉपर्टी का बकाया टैक्स जमा करा दें. (फोटो ANI)
एमसीडी शुरू करेगी बड़ी कार्रवाई
पिछले कई सालों से राजधानी के सैंकड़ों व्यवसायिक संपत्तियों का प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जमा हुआ है. इन संपत्तियों पर करोड़ों रुपये का संपत्ति कर बकाया है. 31 मार्च 2023 तक संपत्ति कर जमा कराने पर निगम के तरफ से छूट मिली हुई थी. इसके बाद भी सैंकड़ों व्यवसायिक संपत्तियों का प्रॉपर्टी टैक्स अभी तक जमा नहीं किया.
प्रॉपर्टी टैक्स में 18 साल से बदलाव नहीं
पिछले साल पांचवीं म्युनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी ने प्रॉपर्टी की सालाना वैल्यू कैल्कुलेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले छह फैक्टर्स में बढ़ोतरी की सिफारिश की थी. म्युनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी का कहना है कि राजधानी में प्रॉपर्टी की सालाना वैल्यू निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले छह फैक्टर्स में पिछले 18 साल से कोई बदलाव नहीं किया गया है. महंगाई को देखते हुए इनमें अब बढ़ोतरी करने की जरूरत है.
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एमसीडी ने प्रॉपर्टी मालिकों को सलाह दी है कि वो अपने प्रॉपर्टी का बकाया टैक्स जमा करा दें. ऐसा न करने पर प्रॉपटी किसी भी समय सील की जा सकती है. ऐसे में अगर आप सीलबंदी से बचना चाहते हैं तो अपना बकाया राशि एमसीडी को चुका दें.
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Tags: Delhi news, House tax, MCD, Property tax
FIRST PUBLISHED : November 14, 2023, 18:48 IST