मैसेर्स मालपानी ट्रेडर्स को 2 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट करते हुए खनन अनुज्ञा पत्र को किया निरस्त

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मैसेर्स मालपानी ट्रेडर्स को 2 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट करते हुए खनन अनुज्ञा पत्र को किया निरस्त

बिजनौर/बढ़ापुर: थाना क्षेत्र के अंतर्गत बहने वाली खो नदी में खनन पट्टे की सीमा से बाहर जाकर खनन करने वाले मालपानी ट्रेडर्स के विरुद्ध करीब एक करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाने के साथ साथ करीब दो करोड़ की धनराशि बकाया होने के साथ ही उक्त ठेकेदार को दो वर्ष के लिये ब्लैक लिस्ट किये जाने के जिलाधिकारी बिजनौर के आदेश के बाद शुक्रवार को राजस्व विभाग की टीम ने खनन के पट्टे को बंद करा दिया है। खनन के इस पट्टे को बंद किये जाने से आसपास के लोगों ने खुशी का इजहार किया है।
बताते चले कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत बहने वाली खो नदी में खनन के लिये प्रशासन द्वारा दो पट्टों का आवंटन किया गया था। जिनमे एक मौजा नसीरुद्दीनवाला में गाटा संख्या 121,122,123 के कुल क्षेत्रफल 1.192 हे0 भूमि पर एकत्रित 24416 घनमीटर बालू,बोल्डर,मिश्रित अवस्था में आरबीएम को मेसर्स मालपानी ट्रेडर्स प्रो0 विकास माहेश्वरी पुत्र हरसरन दास माहेश्वरी निवासी मालगोदाम वार्ड नं 11 कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल को खनन अनुज्ञा पत्र (एम एम 10) स्वीकृत किया गया था। शिवम कुमार खनन निरीक्षक बिजनौर एवं राजस्व टीम द्वारा समय-समय पर खनन क्षेत्र का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया की अनुज्ञाधारक मैसेर्स मालपानी ट्रेडर्स द्वारा अब्दुल्लापुर कुरैशी के गाटा संख्या 18 रकबा 1.30 हे0 जो कि राजस्व अभिलेखों में आमिर हसन पुत्र अली हसन निवासी अब्दुल्ला कुरैशी के नाम संक्रमण्य भूमिधर के रूप में अंकित है उसमें खनन किया गया है खनन का क्षेत्रफल 33मी×26मी×15 मीटर बराबर 1287 घनमीटर है उपरोक्त अनुसार खनन अनुज्ञा पत्र एमएम 10 में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किया गया। जिसमें लगातार तीन बार जांच किया जाने के बाद गत 21 जनवरी 2024 को तहसीलदार नगीना को दूरभाष पर मिली शिकायत पर नायाब तहसीलदार नगीना द्वारा मय राजस्व निरीक्षक जितेंद्र सिंह क्षेत्रीय लेखपाल प्रेमपाल सिंह के साथ मौके का स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिसमें अनुज्ञाधारक मेसर्स मालपानी ट्रेडर्स प्रो0 विकास माहेश्वरी द्वारा अनुज्ञा पत्र में निर्धारित सीमांकित क्षेत्र से बाहर जाकर अब्दुल्लापुर कुरैशी के गाटा संख्या 23(3) रकबा 0.506 जो राजस्व अभिलेखों में ढाब अंकित है जिसको अवैध खनन का क्षेत्रफल 15मी ×11मी×2= 330 घन मीटर है जिसमें खनन किए जाने के कारण राजस्व की टीम द्वारा मालपानी ट्रेडर्स द्वारा अनुमोदित खनन योजना पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं खनन अनुज्ञा पत्र की शर्तों का उल्लंघन कर स्वीकृत क्षेत्र के अतिरिक्त 870 घन मीटर अप खनिजों का अवैध खनन किए जाने पर परमिट आधारित द्वारा लगाई गई स्वीकृत बोली की दर 1705 प्रति घन मीटर के हिसाब से कुल 1483350 रुपए के साथ ₹500000 अर्थदंड कुल 1983350 रुपए आरोपित की गई परमिट धारक द्वारा पूर्व में आदेश दिनांक 20/1/ 2024 में आरोपित धनराशि 1009795 में दिनांक 14/02/2024 में आरोपित धनराशि 1983350 अभी तक राजकोष में जमा नहीं की गई। प्रकरण में वर्तमान में तीसरी बार उपजिलाधिकारी नगीना द्वारा अपनी उपरोक्त जांच आख्या दिनांक 16/2/2024 जिसमें नायाब तहसीलदार बढ़ापुर खनन निरीक्षक राजस्व निरीक्षक की संयुक्त जांच दिनांक 15/2/2024 के अनुसार अवगत कराया गया कि शिवम कुमार खनन निरीक्षक बिजनौर एवं राजस्व टीम द्वारा दिनांक 11/2/2024 को खनन क्षेत्र का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया की अनुज्ञाधारक मालपानी ट्रेडर्स द्वारा अनुज्ञा पत्र में निर्धारित सीमांकित क्षेत्र से बाहर जाकर अब्दुल्लापुर कुरैशी के गाटा संख्या 18 रकबा 1.310 हेक्टेयर जो राजस्व अभिलेखों में अमीर हसन पुत्र अली हसन निवासी अब्दुल्ला कुरैशी के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है इस क्षेत्रफल में अवैध खनन किया गया है खान तथा खनिज विनियमन तथा विकास अधिनियम 1957 की धारा 4 (1) जिसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में इस अधिनियम और उसके अधीनउ बनाए बनाया गया तथा कोई नियम अपबंधित करता है तो उलझन अधिकतम 2 वर्षों तक के करवा या अधिकतम 5 लख रुपए के जमाने या दोनों से दंडित होगा खनन अनुज्ञा पत्र पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र व खनन योजना की शर्तों का जानबूझकर उल्लंघन किए जाने के कारण उपजिलाधिकारी नगीना के आख्या के आधार पर मेसर्स मालपानी ट्रेडर्स पर करीब 18164999 की कुल धनराशि बकाया बताई गई है। जिसके चलते हुए अनुज्ञाधारक मैसेर्स मालपानी ट्रेडर्स को 2 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट करते हुए खनन अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर दिया गया है साथ ही खनन अनुज्ञा पत्र को निरस्त किए जाने की सूचना प्रमुख सचिव भू तत्व एवं खानी कम अनुभव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ आयुक्त मुरादाबाद मंडल निदेशक भूतों एवं खनिकर्म निदेशालय सहित जिले के आला अधिकारियों को सूचित किया गया। जिसके बाद शुक्रवार को राजस्व विभाग की और से नायाब तहसीलदार बढ़ापुर अजब सिंह राजस्व निरीक्षक दीपक कुमार त्यागी हल्का लेखपाल प्रेमपाल द्वारा मौके पर पहुँच कर खनन पट्टे को बंद करा दिया गया साथ खनन शुरू करने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी गई।

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