न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद,दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

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न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद,दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार 

      वाद में घटनास्थल, घर का तहखाना पुलिस ने खंगाला

            कोर्ट के आदेश पर दर्ज हो सका था मामला

BIJNOR। थाना नजीबाबाद पुलिस ने मु.अ.सं. 100/24 धारा 376/323/504/506 भादवि व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने केस में घटनास्थल, घर का तहखाना भी खंगाला है! उल्लेखनीय है कि उक्त घर भी नगर पालिका परिषद की चुंगी पर अवैध कब्जा कर के बनाया गया है। इस मामले में मु.अ.सं. 392/19 दर्ज है।

पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के निर्देश पर जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 11 मार्च 2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मु.अ.सं. 100/24 धारा 376/323/504/506 भादवि व 3 (2) (V) एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त आसिफ हुसैन उर्फ आशाराम उर्फ राहुल वर्मा पुत्र मोहम्मद हसन निवासी ग्राम मोहल्ला मुगलूशाह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार मामले में विधिक कार्यवाही प्रचलित है। सूत्रों का कहना है कि इस मामले के घटनास्थल घर के तहखाने का पुलिस ने मौका मुआयना किया है!

गौरतलब है कि दिनांक 29 फरवरी 2024 को एक महिला ने अभियुक्त आसिफ हुसैन उर्फ आशाराम उर्फ राहुल वर्मा के खिलाफ थाना नजीबाबाद पर मुकदमा पंजीकृत कराया था।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास ~

1. मु0अ0सं0 735/18 धारा 420/406/504/506 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

2. मु0अ0सं0 246/19 धारा 420 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

3. मु0अ0सं0 392/19 धारा 420/467/471/427/120बी भादवि व 3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

4. मु0अ0सं0 100/24 धारा 323/376/504/506 भादवि व 3 (2) (V) एससी/एसटी एक्ट थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक नरेन्द्र कुमार, आरक्षी विरेन्द्र कुमार एवं आरक्षी अरुण कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर शामिल रहे।

सूत्रों का कहना है कि वर्ष 2018 के एक व वर्ष 2019 के दो मामलों में वांछित होने के बावजूद नजीबाबाद पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। महिला से दुष्कर्म का मामला भी दर्ज नहीं किया जा रहा था।

पीड़ित महिला ने न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) बिजनौर को दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि उसके रिश्तेदार रामस्वरूप ने आसिफ हुसैन धोबी उर्फ आशाराम उर्फ राहुल वर्मा निवासी मोहल्ला मुगलूशाह थाना नजीबाबाद के यहां अपने अन्तिम समय तक काम किया है। इस वजह से उसका आरोपी के घर आना जाना था। बताया गया कि आसिफ हुसैन अक्सर बथुवा आदि का साग मंगवाया करता था। पिछले वर्ष 29 दिसंबर को आसिफ हुसैन के कहे अनुसार उसकी घर पर साग देने गई थी, तभी आसिफ हुसैन उसके साथ गलत हरकतें करने लगा। विरोध करने पर मारपीट भी की। यही नहीं हथियार के बल पर आसिफ चोर दरवाजे से अपने घर के अंदर बने तहखाने में ले गया और जान से मारने की धमकी देते हुए बलात्कार किया। इसके बाद घर से धक्के मारकर निकाल दिया। इस मामले में पीड़ित महिला ने थाना नजीबाबाद और पुलिस अधीक्षक को भी शिकायती पत्र दिया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। अंततः कोर्ट के आदेश पर 29 दिसंबर 2023 की घटना का मामला मु0अ0सं0 100/24 पर दर्ज हो सका।

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