अब अथिति गृह होंगे, निजी कंपनियां के हवाले
कैबिनेट मीटिंग में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
Lakhnow. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज मंगलवार शाम यूपी के माध्यमिक स्कूलों की स्कॉलरशिप समेत 14 प्रस्ताव रखे गए। इनमें से 13 प्रस्ताव पारित हो गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव में सरकारी पर्यटक अतिथि गृहों को निजी हाथों में सौंपने का फैसला शामिल है। राज्य पर्यटन विकास निगम के सरकारी पर्यटक आवास गृह (यानी सरकारी गेस्ट हाउस) को निजी हाथों में 30 साल के लिए देने का प्रस्ताव है। निजी कंपनियां इन आवास गृहों के रखरखाव के साथ इनका संचालन करेंगी और सरकार को भी इससे आय होगी। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि राज्य में कुल 87 ऐसे टूरिस्ट गेस्ट हाउस हैं, जिनमें से घाटे में चल रहे गेस्ट हाउस को निजी कंपनियों को सौंपा जाएगा। कैबिनेट मीटिंग में शिक्षा, नमामि गंगे, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, अवस्थापना, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन और चिकित्सा से जुड़े प्रस्ताव पेश किए गए।
संस्कृत विद्यालयों में छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि के प्रस्ताव पर भी मोहर लगी।
संस्कृत विद्यालयों में छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि के प्रस्ताव पर भी मोहर लगी। इससे संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन मिलने के साथ ही छात्रों को वित्तीय मदद भी मिल सकेगी।
पारिवारिक संबंधियों के बीच संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क में छूट
संपत्ति से जुड़े विवादों में आसानी और पारिवारिक सौहार्द्र बढ़ाने के लिए निर्णय लिया गया है कि पारिवारिक संबंधियों के बीच संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क में छूट दी जाएगी। इसके तहत बंटवारा पत्र (विभाजन विलेख/पार्टीशन डीड) व समझौता पत्र (सेटलमेंट डीड) पर किसी भी तरह का स्टांप शुल्क नहीं लगेगा। इसमें मात्र रुपए 05 हजार का ही इसमें खर्च आएगा।
पाइप पेयजल आपूर्ति योजना संचालन हेतु अनुरक्षण नीति 2024 को मंजूरी
जलशक्ति विभाग के जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति योजना संचालन हेतु अनुरक्षण नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। वहीं उत्तरप्रदेश डाटा सेंटर नीति में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए डाटा सेंटर्स में ग्रिड द्वारा विद्युत नेटवर्क प्रदान करने के प्रस्ताव (संशोधन) को स्वीकृति प्रदान की गई।
इनके अलावा आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स “उप्र डाटा सेन्टर (प्रथम संशोधन) नीति-2021” के अन्तर्गत निवेशक को दो ग्रिड लाईनों द्वारा विद्युत आपूर्ति का लाभ प्रदान किए जाने, गंगा एक्प्रेस वे परियोजना हेतु वीजीएफ की सम्पूर्ण धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, समस्त विकास प्राधिकरण आदि तथा नगर विकास विभाग के अधीन स्थानीय निकायों के अन्तर्गत अवस्थित अचल सम्पत्तियों के अन्तरण पर विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पत्ति के अन्तरण विलेखों पर संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि के वितरण की प्रक्रिया निर्धारित करने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 13 सितम्बर, संशोधन। वर्ष 2013 में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-10 (2) एवं धारा-10 (4) के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना दिनांक 31-08-2015 के अधीन भूमि के अधिग्रहण हेतु अधिसूचित अधिकतम सीमा 5 प्रतिशत को केवल जनपद गौतमबुद्धनगर के लिए शिथिल करने, नागरिक उड्यन अनुभाग के तहत प्रदेश की विभिन्न हवाई पट्टियों पर तैनात कर्मचारियों का सदुपयोग निदेशालय एवं नवनिर्मित हवाई पट्टियों पर करने, माध्यमिक शिक्षा के तहत राजकीय इण्टर कालेज/राजकीय हाईस्कूल की अनुपयोगी भूमि पर पाठ्येत्तर गतिविधियों का विकास के सम्बन्ध में प्रस्ताव शामिल हैं।