ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट द्वारा दिए,फैसले पर धर्म रक्षा संघ ने किया जलाभिषेक

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ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट द्वारा दिए,फैसले पर धर्म रक्षा संघ जलाभिषेक किया

मथुरा। धर्म रक्षा संघ के तत्वावधान में रमण रेती मार्ग स्थित जानकीबल्लभेश्वर मंदिर में जलाभिषेक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें वृन्दावन के संत समाज ने उपस्थित होकर ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाइकोर्ट द्वारा 1991 के मुकदमें के ट्रायल को मंजूरी दिये जाने पर और वाराणसी कोर्ट को 6 महीने में सुनवाई पूरी करने के आदेश पर हर्ष व्यक्त किया।
धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि माननीय इलाहाबाद कोर्ट ने अब साफ कर दिया है की ज्ञानवापी मामले में प्लेसिस आफ वरशिप एक्ट 1991 अब लागू नहीं होगा यह हमारे हिंदू समाज की जीत है साथ ही हाई कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। धर्म रक्षा संघ के संरक्षक महंत दशरथ दास महाराज ने कहा कि वर्तमान समय में अदालतें हिंदू पक्ष की बात को ध्यान से सुन भी रही है और मान भी रही है।
धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय मार्गदर्शक महंत मोहिनी बिहारी शरण ने कहा की 6 महीने के बाद हिंदू समाज को ज्ञानवापी में स्थित श्रृंगार गौरी के पूजन का सौभाग्य प्राप्त होने लगेगा। धर्म रक्षा संघ के संरक्षक स्वामी डॉ. आदित्यानंद महाराज ने कहा कि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से संत समाज में हर्ष का माहौल है और हमें पूर्ण विश्वास है बहुत जल्दी ज्ञानवापी का पूरा परिसर हिंदू समाज के पास होगा और वहां भोलेनाथ का भव्य मंदिर बनेगा। धर्म रक्षा संघ के कार्यकारी अध्यक्ष स्वामी सत्यमित्रानंद ने कहा कि जी प्लेसिस आफ वरशिप एक्ट 1991 कानून के सहारे मुस्लिम समाज अभी तक नाजायज कोशिश में करता रहा आज माननीय न्यायालय इस कानून के लागू न होने पर मुस्लिम समाज के दावे की हवा निकाल दी है।

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