नई दिल्ली. बढ़ते प्रदूषण के बीच 13 से 20 नवंबर तक दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन यातायात योजना के तहत वाहनों को चलाने का निर्णय लिया था. हाल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस फॉर्मूले पर सवाल उठाए जाने के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि सरकार ऑड-ईवन स्कीम को दिवाली के तुरंत बाद लागू करेगी या नहीं. इसे लेकर दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को अहम जानकारी दी. न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान गोपाल राय ने कहा, ‘ऑड-ईवन को लेकर जो ऑब्जर्वेशन (विचार) था माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, हमने यह निर्णय लिया है कि अभी तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और शिकागो यूनिवर्सिटी ने ऑड-ईव्न को लेकर ज्वाइंट स्टडी की है. दूसरा दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने स्टडी की है. ये रिपोर्ट हम सुप्रीम कोर्ट के सामने अगली सुनवाई पर रखेंगे. उनके निर्णय के अनुसार हम ऑर्ड-ईवन की गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे.’
गोपाल राय से यह पूछा गया कि ऑड-ईवन के तहत किन गाड़ियों को रोका जाएगा. इसपर उन्होंने कहा कि जो दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं हैं. इसे लेकर आदेश दिया गया है. जल्द इसे लागू कर दिया जाएगा. पूछा गया कि इसके लिए वैकल्पिक क्या व्यवस्था है. ज्यादा गाड़ियां ओला-उबर की होती हैं, जो दिल्ली के अलावा बाकी राज्यों में रजिस्टर्ड हैं. इसपर गोपाल राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है, हम उसे लागू करेंगे. फिर उनसे पूछा गया कि इससे तो काफी समस्या हो जाएगा. उन्होंने जवाब दिया कि इसका मकसद ही यही है कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें.
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#WATCH | Delhi Environment Minister Gopal Rai says, “Regarding Odd-Even vehicle scheme, we have decided that we will submit before Supreme Court a report on this vehicle scheme conducted by Harvard University and Delhi Technical University, and then take this scheme forward. The… pic.twitter.com/iBclOlzOF0
— ANI (@ANI) November 8, 2023
ऑड-ईवन लागू होगा या नहीं?
गोपाल राय ने कहा कि बसों की फ्रीक्वेंसी (फेरे) बढ़ाई जाएगी. उनकी क्षमता बढ़ाई जाएगी. मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी. ज्यादा से ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करें. मन में सवाल उठता है कि आखिर ऑड-ईवन 13 नवंबर से लागू होने जा रहा है या नहीं. इसपर दिल्ली के मंत्री ने कहा, ‘ऑड-ईवन 13 से 20 नवंबर तक लागू करने का निर्णय हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है उसमें जो स्टडी रिपोर्ट है. उसे हम पेश करेंगे. कोर्ट जो फैसला करेगा, वहीं मान्य होगा.’
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FIRST PUBLISHED : November 8, 2023, 16:55 IST
