नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट से पंजाब के राज्यपाल को झटका दिया है. कोर्ट ने 19 और 20 जून को पंजाब विधानसभा के सत्र को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया है. कोर्ट ने कहा कि अब राज्यपाल इस सत्र को वैध मानते हुए अपने पास लम्बित बिल पर फैसला लें. विधानसभा सत्र की वैधता पर राज्यपाल की ओर से संदेह जताना सही नहीं है. विधानसभा में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, लिहाजा सत्र को राज्यपाल द्वारा गैरकानूनी ठहराना संवैधानिक रूप से सही नहीं है.
दरअसल पंजाब सरकार ने 19 और 20 जून को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था और कुछ बिल पास किए थे. लेकिन राज्यपाल ने उन बिलों पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था. कहा कि वो सत्र नियमों के मुताबिक नहीं बुलाया गया और वो अवैध है. इसी का हवाला देकर उन्होंने बिल को पारित कर कानून बनने से रोक दिया था इसके बाद फिर जब पंजाब सरकार ने विधानसभा का सत्र बुलाया तो उसको भी अवैध घोषित कर दिया था. पंजाब सरकार ने राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
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FIRST PUBLISHED : November 10, 2023, 16:36 IST
