ऑकेजनल लाइसेंस के बिना परोसी शराब तो होगी कड़ी कार्यवाही

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ऑकेजनल लाइसेंस के बिना परोसी शराब तो होगी कड़ी कार्यवाही

मथुरा। नव वर्ष तथा क्रिसमस के अवसर पर जनपद के विभिन्न होटल रिसोर्ट एवं मैरिज होम में विभिन्न पार्टियों के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जिसमें शराब का प्रचलन अब आम बात हो चुकी है। ऐसे में जिलाधिकारी मथुरा शैलेंद्र कुमार सिंह ने विभिन्न होटल रिसोर्ट क्लब मैरिज होम आदि के स्वामियों को निर्देशित किया है कि यदि नव वर्ष एवं क्रिसमस के अवसर पर पार्टी के दौरान बिना औकेशनल लाइसेंस के यदि मेहमानों को शराब परोसी जाती है तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
बिना अकेजनल बार अनुज्ञापन प्राप्त किये किसी भी समारोह में मदिरापान कराये जाने एवं अन्य प्रान्त की मदिरा परोसे जाने का प्रकरण संज्ञान में आने पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी। समस्त आबकारी निरीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अपराध निरोधक क्षेत्र में आयोजित होने वाले किसी भी प्रकार के समारोहों में बिना अकेजनल बार अनुज्ञापन (एफ0एल0-11) प्राप्त किये, मदिरा का उपभोग कदापि न हो तथा अकेजनल बार लाइसेंस प्राप्त करने के बाद अन्य प्रान्त की मदिरा न परोसी जाए। आबकारी निरीक्षक अपने अधीनस्थ स्टाफ के साथ पेट्रोलिंग करते हुए उक्त का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करें।
यदि उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान उक्त आदेश का उल्लंघन पाया जाता है, तो सम्बन्धित आयोजकों/व्यक्ति / स्थल स्वामियों के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी। जनपद मथुरा के समस्त बार अनुज्ञापन प्राप्त होटलों में मदिरा उपभोग हेतु अनुमन्य स्थलों के अतिरिक्त सार्वजनिक समारोह आयोजन स्थलों जैसे होटल/रिसोर्टस/क्लब / बैंक्विट हॉल एवं मैरिज होम तथा अन्य प्रकार के आयोजन स्थलों के स्वामियों/प्रबन्धकों को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी आयोजन में मदिरापान कराये जाने से पूर्व उपरोक्तानुसार बार अनुज्ञापन (एफ०एल०-11) प्राप्त करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में नियमानुसार कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।

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