पुत्र, पुत्री एवं पुत्रवधू सहित कुल छः लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी, हत्या के आरोप में केस दर्ज
बिजनौर/बढ़ापुर। न्यायालय के आदेश पर बढापुर पुलिस ने पुत्र, पुत्री एवं पुत्रवधू सहित कुल छः लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी कर पिता की संपत्ति हड़पने के बाद हत्या किए जाने के आरोप में सभी आरोपियों के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
स्थानीय मोहल्ला पक्काबाग निवासी राधेश्याम पुत्र बाबूराम ने माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिजनौर के यहां प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया था कि उसके बड़े सौतेले भाई नरेश कुमार, भाभी मिथिलेश एवं बहन सुशीला ने दिनांक 17 अगस्त 2023 को कूट रचित तरीके से पिता की कृषि और आवासीय भूमि का बैनामा व वसीयत कराकर अगले ही दिन 18 अगस्त को उनकी हत्या कर दी थी।और इस हत्या के बाद आरोपित नरेश कुमार द्वारा अपने सौतेले भाइयों को सूचना दी गई थी कि पिताजी की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है। इस हत्याकांड में कुल 6 लोग शामिल थे।
माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिजनौर में उक्त प्रार्थना पत्र पर 11 नवंबर 2023 को बढ़ापुर पुलिस को आरोपियों के विरुद्ध एक सप्ताह में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के दो माह बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया था। न्यायालय द्वारा 12 जनवरी 2024 को बढ़ापुर पुलिस से आख्या मांगे जाने के बाद आखिरकार बुधवार को सभी आरोपियों नरेश कुमार,मिथिलेश, सुशीला, सोमपाल, नौबत सिंह व रामकुमार सहित 6 लोगों के विरुद्ध धारा 302,420,468 व 34 में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।