आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार ने गेहूँ का न्यूनतम समर्थन 2275/- प्रति कु० निर्धारित किया

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आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार ने गेहूँ का न्यूनतम समर्थन 2275/- प्रति कु० निर्धारित किया

बिजनौर :- अपर जिला जिलाधिकारी (वि/रा०) / अपर जिला खरीद अधिकारी अरविन्द कुमार सिंह ने सर्व साधारण को सूचित करते हुए बताया कि आगामी रबी विपणन वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य रु 2275/- प्रति कु० निर्धारित किया गया है। जबकि रबी विपणन वर्ष 2023-24 में गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य रू०- 2125/- प्रति कु० था। इस प्रकार मूल्य समर्थन योजना का कृषक बन्धुओं को अधिकाधिक लाभ पहुंचाये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा इस वर्ष की तुलना में आगामी वर्ष के लिए गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य में रू0 150/- की वृद्धि की गयी है। इसके अतिरिक्त किसान बन्धुओं की सुविधा के दृष्टिगत इस वर्ष गेहूँ खरीद गत वर्ष की तुलना में 15 दिन पूर्व, अर्थात 15 मार्च, 2024 से प्रारम्भ की जायेगी
उन्होंने कृषक बन्धुओं से अपील करते हुए कहा कि आगामी रबी विपणन वर्ष 2024-25 में बढे हुये समर्थन मूल्य का अधिकाधिक लाभ उठायें। गेहूँ विक्रय के लिए कृषक बन्धु अपना पंजीयन, खाद्य विभाग की वेबसाइट www.fcs.up.gov.in पर (बैंक खाता संख्या, खतौनी, आधार कार्ड एवं रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर के आधार पर) स्वयं, जनसूचना केन्द्र अथवा इन्टरनेट कैफे के माध्यम से करा सकते हैं। जो किसान खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान विक्रय हेतु पंजीयन करा चुके हैं, उन्हें गेहूँ विक्रय के लिए पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु उन्हें पंजीयन प्रपत्र में यथावश्यक संशोधन करते हुये पंजीयन में दर्ज कुल रकबे नहीं में अपने हिस्से में दोये गये गेहूँ के रकबे की घोषणा करते हुए पंजीयन प्रपत्र को पुनः लॉक कराना अनिवार्य है। किसानों की सुविधा के दृष्टिगत वर्तमान में संचालित धान क्रय केन्द्रों पर भी पंजीकरण / नवीनीकरण की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवायी गयी है।

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