23 साल पुराने मामले में रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदान किया प्रोटेक्शन

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नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने 23 साल पुराने आपराधिक मामले में वाराणसी की सांसद/विधायक अदालत द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट से कांग्रेस नेता (Congress leader) रणदीप सिंह सुरजेवाला (Randeep Surjewala) को गुरुवार को संरक्षण (protection) प्रदान कर दिया.

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने गैर-जमानती वारंट रद्द कराने के लिए रणदीप सिंह सुरजेवाला को पांच सप्ताह के भीतर विशेष न्यायाधीश (सांसद/विधायक) वाराणसी की अदालत से संपर्क करने को कहा.

मामला तब सुनवाई के लिए आया जब रणदीप सिंह सुरजेवाला की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने सुबह इस मामले का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई का आग्रह किया.

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यह मामला वर्ष 2000 का है. रणदीप सिंह सुरजेवाला उस समय भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे. उन पर वाराणसी में संवासिनी मामले में कांग्रेस नेताओं को कथित रूप से झूठा फंसाए जाने के विरोध में हंगामा करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था.

Tags: Congress, Congress leader, Randeep Surjewala

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