उ.प्र.उद्योग व्यापार मंडल (पंजी) ने मांगी प्रतिबंधित पोलिथीन के शासनादेश की कापी
महेश शर्मा
धामपुर। उत्तर प्रदेश उधोग व्यापार मंडल (पंजी.)नगर इकाई धामपुर ने नगरपालिका अध्यक्ष चौ. रवि कुमार सिंह व अधिशासी अधिकारी सुभाष कुमार को एक ज्ञापन देकर पालिथीन के सम्बंध में कुछ आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराने की बात कही है।
ताकि नगर को स्वच्छ व सुंदर बनाने में सहयोग कर सकें।
शासनादेश अंतर्गत किस मापन की पालीथीन प्रतिबन्धित श्रेणी में आती है और किस मापन की पालिथीन प्रयोग कर सकते हैं।
प्रतिबन्धित श्रेणी की पालिथीन को कैसे पहचान की जाती है।साथ ही इसकी मापन विधि क्या है।
प्रतिबन्धित श्रेणी की पालीथीन प्रयोग करते हुए पकड़े जाने पर अर्थदण्ड क्या है या सभी पर अर्थ दंड समान है।
पालीथीन के प्रयोग पर प्रतिबन्ध के सम्बंध में शासनादेश की एक प्रति उपलब्ध करने का कष्ट करें।
ज्ञापन देने वालों में नगरध्यक्ष कैलाश मित्तल,उदित कुमार बंसल,स.गुरशरण मोहन,संजीव जैन,संजीव अग्रवाल,राजू जैन सहित अनेक व्यापारी मौजूद रहे।
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